रायपुर, 11 सितंबर 2020, 18.25 hrs : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी कर रहे निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और डॉक्टरों को, मरीज से संबंधित जानकारी और उनके होम आइसोलेशन की समाप्ति की सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के संचालकों तथा डॉक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है ।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के मरीजों को निर्धारित मापदंडो के अनुरूप होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की गई है । कोरोना संक्रमितो द्वारा शासकीय सुविधाओं के अतिरिक्त निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स एवं निजी डॉक्टरों से समन्वय कर निर्धारित दिशा-निर्देशो के अनुरूप होम आइसोलेशन में उपचार प्राप्त किया जा रहा है ।
इस सबंध में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पतालों एवं डॉक्टरों द्वारा मरीजों के दैनिक रिकार्ड जैसे तापमान, ऑक्सीजन लेवल, मरीज के लक्षणों तथा होम आइसोलेशन की अवधि की समाप्ति की जानकारी संकलित कर साझा नहीं की जा रही है ।
स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी कर रहे निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स और डॉक्टरों को निर्देशित किया है कि उनके माध्यम से यह सुविधा प्राप्त कर रहे सभी व्यक्तियों की सूची तथा होम आइसोलेशन अवधि की समाप्ति की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और आई.डी.एस.पी. शाखा से साझा करें। साथ ही होम आइसोलेशन में उपचाररत् व्यक्ति के प्रतिदिन की जानकारी भी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार संकलित कर साझा करें । परिपत्र में शासन द्वारा होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुरुप पात्र कोविड-19 संक्रमितों को ही इसकी सुविधा प्रदान करने कहा गया है ।