रायपुर, 19 जून 2020, 22.10 hrs : पलगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर राज्य सरकार ने डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से अनुबंधित अस्पतालों में भी उपचार की अनुमति दे दी है ।
50 या अधिक बिस्तर वाले अस्पताल, जहाॅ शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ो के अनुसार सुविधा उपलब्ध हैं वहाॅ इस विश्वव्यापी महामारी का उपचार किया जा सकेगा ।
कोरोना संदिग्ध मरीजों के नही बल्कि यह सुविधा सिर्फ़ कोरोना पाॅजीटीव मरीजों के उपचार के लिए ही होगी । डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना के लिए अनुबंधित अस्पतालों में कोरोना बीमारी के उपचार के लिए पैकेज शासन ने तय कर दिया है । इस वैश्विक महामारी के लिए 50 बिस्तर या उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों को ही उपचार की अनुमति तकनीकी समिति के परीक्षण उपरांत होगी ।
डाॅ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के निजी अनुबंधित अस्पताल जिन्हें कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इन अस्पतालों का तकनीकि समिति के द्वारा परीक्षण किया जाएगा । समिति के अनुशंसा के उपरान्त ही ईलाज के लिए अनुमति जारी की जाएगी ।
तकनीकि समिति की अनुशंसा के बाद शासन से कोरोना मरीजों के उपचार के लिए अनुमति जारी होगी । संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिस पर समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, इन निर्देशों का पूरी कड़ाई से पालन करना होगा । अस्पताल को कोरोना व अन्य मरीजों के रास्ते की व्यवस्था अलग-अलग करनी होगी । निजी अनुबंधित अस्पतालों को अपने स्टाॅफ को कोरेन्टाईन कराने की व्यवस्था स्वयं करानी होगी । इसके अलावा अस्पताल में डाॅनिंग-डाफिंग क्षेत्र भी रखना अनिवार्य होगा ।