नई दिल्ली. 23 मार्च 2020, 20.40 hrs : पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करे. । इसको कड़ाई से लागू करें । यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को दिया है ।
लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जाएगा । आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी जिसके तहत 6 महीने की जेल भी हो सकती है, साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकती है ।
इस धारा के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति को दण्डित करने का प्रावधान किया गया है । जब प्रशासन की ओर से लागू किसी ऐसे नियम जिसमें जनता का हित छुपा होता है, कोई इसकी अवमानना करता है तो प्रशासन उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकता है ।
इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को छह महीने तक की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान है । वैसे इस सेक्शन के तहत एक माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सजा दोनों हो सकते हैं, यह जुर्माना 200 रुपये से 1000 रुपए तक हो सकता है । 6 महीने की सजा तब बनती है, जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए खतरे का या दंगे का कारण बनती है ।