बिलासपुर, 5 फरवरी 2020, 18.00 hrs : समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत NGO के मसले पर 30 जनवरी को हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश का परिपालन CBI ने कर दिया है । CBI ने जानकारी दी है कि, उन्होंने FIR दर्ज कर ली गई है ।
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित बताए गए NGO को काग़ज़ी मानते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पी पी साहू द्वारा CBI को सात दिनों के भीतर FIR दर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए थे ।
सीबीआई ने भोपाल में FIR दर्ज की है । हाईकोर्ट ने पिछली 30 जनवरी को सार्वजनिक आदेश में रेणूका सिंह समेत 12 IAS अधिकारियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए थे । राज्य की ओर से भी आज रिव्यू का आवेदन दिया गया था । रिव्यू के दौरान CBI की ओर से उपस्थित ASG गोपा कुमार ने कोर्ट को बताया कि CBI इस मसले पर हाईकोर्ट के निर्देशानुसार FIR दर्ज कर चुकी है ।