नयी दिल्ली 16 दिसंबर 2019 । भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को रेप का दोषी कोर्ट ने करार दिया है । दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले ही कुलदीप को दोषी माना गया है ।
अब विधायक को सजा देने को लेकर 18 दिसंबर को बहस होगी, जिस दिन उनके खिलाफ सजा का ऐलान भी कर दिया जायेगा । कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी किया गया । शशि सिंह नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का बलात्कार किया ।
कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने अपनी और परिवार की जान बचाने के लिए इस केस को देर से रजिस्टर कराया गया । कोर्ट ने कहा कि हम पीड़िता की मन की व्यथा को समझते हैं । कोर्ट ने कहा कि गैंगरेप वाले केस में सीबीआई ने एक साल चार्जशीट दाखिल करने में क्यों लगाया ?
तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर और शशि सिंह को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और POCSO के तहत दोषी बनाया गया था ।