*कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से आंशिक निकासी की सुविधा ले सकते हैं ।*
नई दिल्ली, 27 फरवरी 2020, 6.10 hrs : केंद्र सरकार ने होली से पहले लाखो पेंशनभोगियों के लिए तोहफा लेकर आई है । श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से आंशिक निकासी की सुविधा ले सकते हैं ।
ये नियम पहले 1 जनवरी 2020 से लागू होना था लेकिन यह 20 फरवरी 2020 को गैजेट हुआ है । इसलिए उस तारीख से ही इसे प्रभावी माना जाएगा । इस बाबत केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दिया है ।
हमारे सहयोगी ज़ीबिज के अनुसार EPFO ने इस स्कीम को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2020 नाम दिया है । सरकार ने अब इसको अधिसूचित कर दिया है । EPFO बोर्ड ने अगस्त 2019 में इस नियम में बदलाव को मंजूरी दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख EPS पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा. EPFO एक और ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें व्यक्ति को रिटायरमेंट के दिन ही PF मिल जाएगा और समय पर पेंशन मिलेगी । PF के अधिकतम लाभ के लिए UAN को आधार (Aadhaar) के साथ जोड़ने की जरूरत है । EPFO नियोक्ताओं द्वारा Compliance की निगरानी के लिए e-inspection प्रणाली की शुरुआत करेगा ।
कैसे निकाला जा सकेगा पैसा :
EPFO की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की सिफारिश की थी ।।पेंशन ‘कम्युटेशन’ को बहाल करने की मांग थी । इससे पहले, EPS-95 सदस्यों को 10 साल के लिए पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की अनुमति थी । इसे 15 साल बाद बहाल किया गया है । यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से चली आ रही है । अब इसका फायदा प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा ।