नई दिल्ली, 13 फरवरी 2020, 13.40 hrs : सुप्रीम कोर्ट ने आज राजनीतिक दलों को बड़ा फैसला सुनाया है । राजनीतिक दलों को अब किसी अपराधी को टिकट का कारण चुनाव आयोग को भी बताना होगा ।
राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है । अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी उम्मीदवारों की जानकारी दे । इसमें उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल और उम्मीदवार के चयन का कारण भी बताना होगा । राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि आखिर उन्होंने एक क्रिमिनल को उम्मीदवार क्यों बनाया है ।
गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है । सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी । अगर किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है और कोई भी FIR दर्ज नहीं है तो उसे भी इसकी जानकारी देनी होगी । अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया, अखबार या वेबसाइट पर ये सभी जानकारियां नहीं देता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है । और सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दे सकता है ।