दुर्ग, 22 जून 2025, 5.10 hrs : दुर्ग के आरक्षक, हरेराम यादव ने फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तार कराने की धमकी दी । पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जानकारी मिलने पर हरेराम यादव को सस्पेंड कर दिया गया है।

निलंबन आदेश के अनुसार, आवेदक बुधारू राम यादव पिता स्व० दीनदयाल यादव निवासी सुभाष चौक, सुपेला पुरानी बस्ती थाना सुपेला द्वारा अपने कब्जे की भूमि को अनावेदक पक्ष शिखर नायर व अन्य द्वारा अपने नाम पर पंजीयन व कब्जा करने संबंधी थाना सुपेला में प्रस्तुत शिकायत की जांच की है ।
कार्यवाही के दौरान कर्तव्य से परे जाकर अनावेदक को झूठे केस में फंसाने और गिरफ्तार कराने की धमकी देने के जुर्म में आरक्षक हरेराम क्रमांक 815, 13 वी वाहिनी छसबल कोरबा जो, रक्षित केन्द्र जिला दुर्ग में पदस्थ है को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर 13 वी वाहिनी मुख्यालय छसबल कोरबा वापस किया जाता है । निलंबन अवधि में आरक्षक हरेराम यादव, 13 वी वाहिनी छसबल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।