छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्याज़ का स्टॉक लिमिट बड़े व्यापारी के लिए 50 टन से कम कर 25 टन तथा खुदरा विक्रेता के लिए 10 टन से कम कर 5 टन किया है ताकि ज़्यादा प्याज़ बाज़ार में उपलब्ध हो सके ।
सभी खाद्य अधिकारियों को नए स्टॉक लिमिट के अनुसार गोदामों की जाँच कर कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया है ।