क्या मज़ाकिया ट्रैफिक रूल है ! लुंगी/चप्पल पहनकर बाईक चलाने पर 2000/- जुर्माना पर एक पैर सीट पर रखकर ऑटो चालक पर कोई कड़ाई नहीं ।
केंद्र सरकार ने नए ट्रैफिक रूल में लुंगी और चप्पल पहनकर दोपहिया चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने का नियम बनाया है ।
ट्रैफिक नियम बनाने वालों को वो ऑटो रिक्शा चालक नहीं दिखते जो अपना एक पैर ड्राइविंग सीट पर रखकर ऑटो चलाते हुए कलाबाज़ी दिखाने में और आड़े-तिरछे बैठ कर स्टंट दिखाते हुए ऑटो चलाने में अपनी शान समझते हैं । उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि ऐसा करने से ऑटो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और सवारियों की जान को खतरा भी हो सकता है ।