छत्तीसगढ़ में लागू हुआ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 :
केंद्र द्वारा लागू किये गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (NEW MOTOR VEHICLE ACT) ।
छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त के दफ्तर से जारी एक आदेश में संबंधित एजेंसियों को केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के उपबंधों के अक्षरशः अनुपालन करने का आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पिछले दिनों इस विषय में दिये गए अपने बयान में कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार अपना रुख विधि विभाग से चर्चा करके तय करेगी । उन्होंने कहा था कि इस कानून के व्यावहारिक और कानूनी पहलू को परखा जाएगा ।
इसमें बहुत विसंगतियां हैं।
अकबर ने जानकारी दी है कि इसमें कम्यूनिटी सर्विस के बारे में प्रावधान है जो कानून विदेशों में है। इसके जुर्माने की राशि काफी बढ़ी दी गई है । अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके अभिभावक को सज़ा का प्रावधान है और उसे दोबारा लाइसेंस 25 साल के बाद ही मिलेगा ।
अकबर ने कहा कि कोई भी केंद्रीय कानून प्रकाशित होते ही पूरे देश में लागू हो जाता है । लेकिन राज्य सरकार इसे या पूरा करे या फिर ये कानून मंज़ूर नहीं है तो कोई दूसरा रास्ता निकाले जो कानून के हिसाब से निकलता हो ।
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के छत्तीसगढ़ में लागू किये जाने को लेकर एक समाचार छपा है कि रायपुर ट्रैफिक एसपी एमआर मंडावी ने बताया है कि लेटर बिलकुल सही है । लेकिन राज्य सरकार ने लोगों की हितों को ध्यान में रखते हुए पुराने नियम पर ही फिलहाल जुर्माना वसूलने का एलान किया है ।
कोई व्यक्ति यदि ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो ट्रैफिक विभाग उससे ऑन द स्पॉट (घटना स्थल) पुराने नियम के मुताबिक ही जुर्माना वसूलेगा । अगर वह मामला कोर्ट में चला जाता तो कोर्ट उससे नये नियम के मुताबिक जुर्माना वसूलेगा । शासन की तरफ से ट्रैफिक विभाग को अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान वसूलने का आदेश नहीं आया है ।
वैसे, लोगों को डरने की जरूरत नहीं हैब। प्रदेश में अभी पुराने नियम के मुताबिक ही चालान वसूले जा रहे हैं ।
इस आदेश को लेकर राज्य के नागरिक परिवहन मंत्री से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है । बहरहाल छत्तीसगढ़ में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने को ले कर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं । उधर परिवहन विभाग के द्वारा इसे लेकर कोई नया बयान जारी नहीं होने से संशय बना हुआ है ।