नया मोटर व्हीकल एक्ट अव्यावहारिक : मो. अकबर

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नया मोटर व्हीकल एक्ट अव्यावहारिक

मंंत्री श्री अकबर ने विशेष भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट को अव्यवहारिक बताया । उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर कोई बाइक या अन्य दुपहिया लेकर चलाने निकलता है तो उसके पकड़े जाने पर मां-बाप को तीन साल की सजा का प्रावधान है। यह कानून देश में लागू हुआ है,लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे रोककर रखा है कि इसका परीक्षण किया जाएगा। राज्य का विधि विभाग इसका अध्यक्ष करेगा। इसके बाद राज्य की जनता के हित में जो सर्वोत्तम होगा उसे लागू किया जाएगा। इसी कानून के के तहत कम्युनिटी सर्विस का भी उल्लेख उन्होंने किया और कहा कि ये कानून पूरी तरह से अव्यावहारिक है। इस कानून के तहत कोई पकड़ा जाता है तो उसे पांच दिन काम करना होता है। यह काम गढ्डा खोदने का भी हो सकता है । यह व्यवस्था विदेशों में अपनाई जाती है लेकिन यहां के लिए व्यावहारिक नहीं है । उन्होंने कहा कि विदेश व हमारे देश के कानून में भारी अंतर है ।

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