अमरावती, 15 अक्टूबर 2020, 23.05 hrs : महाराष्ट्र की एक मंत्री को मिल सज़ा । एक पुलिसकर्मी की पिटाई के आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने, महाराष्ट्र की मंत्री यशोमति ठाकुर को सुनाई सज़ा ।
एक पुलिसकर्मी की पिटाई के आठ साल पुराने मामले में, कोर्ट ने महाराष्ट्र की मंत्री, यशोमति ठाकुर को तीन महीने सश्रम कारावास और 15,500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है ।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री के ड्राइवर सहित तीन अन्य लोगों को भी दोषी करार देते हुए उन्हें तीन महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने सभी पर 15,500-15,500 रुपए जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने कहा कि कांग्रेस नेता ठाकुर और तीन अन्य को जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
न्यायाधीश जोशी ने वन-वे लेन पर वाहन रोकने पर पुलिसकर्मी की पिटाई करने के संबंध में मंत्री ठाकुर, उनके ड्राइवर और दो कामगारों को दोषी करार दिया ।अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना अमरावती जिले के राजापेठ थाना क्षेत्र के चूनाभट्टी इलाके में 24 मार्च, 2012 को शाम करीब सवा चार बजे हुई ।