नई दिल्ली, 24 अक्टूबर 2020, 19.25 hrs : टैक्सपेयर्स को केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत । वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारिख अब एक महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है ।
अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नई तारीख 31 दिसंबर 2020 हो गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे जारी अपने बयान में कहा कि टैक्सपेयस के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है । डेडलाइन इसलिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि टैक्सपेयर्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके ।
इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट को ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को दो महीने के लिए बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है । CBDT ने बयान में कहा, ‘टैक्सपेयर्स के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख, जिनके खातों की ऑडिट करवाना आवश्यक है (जिनके लिए आई-टी अधिनियम के अनुसार नियत तारीख 31 अक्टूबर, 2020 है) को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 कर दिया गया है ।’
सरकार ने इसके पहले, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था । कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा था ताकि टैक्स अनुपालन बढ़ सके और टैक्सपेयर्स को मौजूदा संकट के बीच कुछ राहत मिल सके ।