रांची, 11 दिसंबर 2020, 12.00 hrs : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने डेढ़ महीने के आगे की पेशी दे दी है । मामला चारा घोटाला से जुड़ेने में लालू यादव की जमानज अर्जी पर सुनवाई 6 सप्ताह के लिए टाल दी है । ऐसे में राजद प्रमुख को फिलहाल जेल में ही रहना होगा ।
जानकारी के अनुसार, लालू के वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी । डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी ।
डोरंडा कोषागार से धन निकासी का मामला :
लालू यादव पर चारा घोटाला से जुड़े कई मामले दर्ज हैं । शुक्रवार को होने वाली सुनवाई इस घोटाले का पांचवा मामला था । यह डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है । ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे । लालू यादव को चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है । डोरंडा कोषागार निकासी मामले में सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि तय की गई थी जोकि अब आगे बढ़ा दी गयी है ।
तीन मामलों में जमानत :
लालू यादव को जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की है । इनमें से तीन मामले में उन्हें जमानत दी जा चुकी है । गौरतलब है कि लालू प्रसाद को सभी मामलों में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत दी गई है । दुमका कोषागार मामले में भी उन्होंने इसी आधार पर जमानत मांगी है साथ ही अपनी बीमारी का हवाला भी दिया है ।
सीबीआई का विरोध :
मामले में जांच एजेंसी सीबीआई शुरुआत से ही लालू यादव को जमानत देने का विरोध करती रही है । हालांकि, लालू यादव विभिन्न आधार पर जमानत की मांग कर रहे हैं । राजद प्रमुख का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है इस वजह से उनका ज्यादातर समय RIMS अस्पताल में ही डॉक्टरों की निगरानी में कटा है ।