रायपुर, 10 दिसम्बर 2024, 17.40 hrs : छत्तीसगढ़ के IPS गुरजिंदर पाल सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने का मामला रद्द करने के HC के फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज कर दी है ।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और SVN भट्टी की पीठ का आदेश । भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं गुरजिंदर पाल सिंह ।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को दिल्ली HC ने रखा था बरकरार।
जीपी सिंह अब छत्तीसगढ में किसी मुख्य पद पर लौट कर एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं ।