रायपुर, 31 मई 2021, 21.10 hrs : छत्तीसगढ़ शासन का आदेश । कई जिलों हुए अनलॉक । लेकिन रायगढ़, जांजगीर और सूरजपुर जिलों पर 24 मई को जारी आदेश की सभी शर्तें लागू रहेंगी ।
इन जिलों में लॉकडाउन में छोटी-मोटी रियायतें दी जाएंगी लेकिन किसी भी हालत में जिन दुकानों को खोलने की छूट मिली हुई है उन्हें 6 बजे तक बंद करना ही होगा । शाम 6 से अगली सुबह तक यह तमाम दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी । लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस को दिन भर काम करने की पूरी छूट भी रहेगी । आज के इस आदेश में राज्य शासन ने उन जिलों के बारे में अलग से व्यवस्था दी है जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है ।
शासन ने कहा है कि ऐसे जिलों में तमाम दुकानों को और संस्थानों को खोलने की छूट दी जा रही है लेकिन सिनेमा हॉल और थिएटर, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, थीम पार्क, गु्रप गैदरिंग की जगहें जैसे कि जंगल सफारी, तेलीबांधा तालाब का किनारा यह नहीं खुलेंगे। इसके अलावा शहरों में खाने-पीने की जो चौपाटी है ऐसी जगह भी नहीं खुलेंगे। ऐसे जिलों के लिए भी शासन ने यह व्यवस्था दी है कि वहां सारी दुकानें और बाजार सुबह अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे लेकिन शाम 6 बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। ्र
शाम 6 बजे बंद होने की इस शर्त से होटल रेस्त्रां, क्लब और बार को छूट दी गई है वह 10 बजे तक काम कर सकेंगे और वहां पर बैठने की क्षमता से आधे लोग यहीं बैठाई जा सकेंगे। शासन ने इस आदेश में आगे कहा है की इतवार को सभी जिलों में अगले आदेश तक पूरी तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा यह कहा गया है कि जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 फ़ीसदी से कम है वहां पर शादियों की दावत और दूसरी पार्टियों की छूट होटलों और विवाह स्थलों पर दी जा सकेगी। शर्त यही रहेगी कि वहां पर सभागृह की क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग या अधिकतम 50 लोग ही रह सकेंगे इससे ज्यादा लोगों को किसी भी हालत में वहां नहीं रखा जाएगा ।