मुंबई, 6 नवंबर 2020, 19.35 hrs : रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं । बॉम्बे हाई कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है । जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई कल, शनिवार को दोपहर 12 बजे होगी ।
अर्नब गोस्वामी ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपनी गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है । महाराष्ट्र में अलीबाग पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने की अर्नव ने अपील की है ।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एएस कार्निक की एक खंडपीठ ने कहा कि वह समय की कमी के चलते सुनवाई शनिवार को जारी रखेगी । अदालत ने कहा, ‘हम इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष तौर पर शनिवार दोपहर में बैठेंगे ।’
‘किसके कहने पर री-ओपन हुआ अन्वय नाईक का केस’ :
अर्नब की गिरफ्तारी के मामले में महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस के एक अधिकारी शुक्रवार को मानवाधिकार आयोग के सामने पेश हुए । आयोग ने उनसे पूछा कि अन्वय नाईक का केस किसके कहने पर री-ओपन किया गया है और इससे संबंधित दस्तावेजों के साथ उन्हें मंगलवार (10 नवंबर) को पेश होने के लिए कहा गया है । अर्नब की तरफ से शिकायत दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ ।
रायगढ़ पुलिस ने रिमांड के लिए दाखिल की अर्जी :
रायगढ़ की अलीबाग कोर्ट में पुलिस ने रिव्यू अर्जी दाखिल की है । ये अर्जी अर्नब की पुलिस रिमांड हासिल करने के लिए दी गई है । बुधवार को कोर्ट ने पुलिस रिमांड की जगह गोस्वामी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था । इसके खिलाफ अलीबाग पुलिस ने कोर्ट में रिव्यू अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस पर 7 नवंबर को सुनवाई होगी ।
गोस्वामी को बुधवार को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर अलीबाग ले जाया गया था जहां उनके खिलाफ उनकी कंपनी द्वारा बकाए का कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था ।
पत्रकार गोस्वामी को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है । अर्नव गोस्वामी वर्तमान में अलीबाग में एक स्कूल में बंद हैं जिसे अलीबाग जेल के लिए एक कोविड-19 केंद्र बनाया गया है ।