रायपुर, 3 अप्रैल 2021, 21.05 hrs : कोरोना संक्रमण को के कारण कल से रायपुर जिले में हुए रायपुर जिले में व्यावसायिक संस्थानों के खुलने एवं बंद होने को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी गई ।
आदेश 4 अप्रैल से लागू होगा । मेडिकल स्टोर्स एवं पेट्रोेल पम्प जैसी आपात सुविधाओं को छोड़कर शेष दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक संचालित होगी । होटल, रेस्टॉरेंट, ढाबा एवं बार को सुबह 6 से रात 8 बजे तक की अनुमति होगी ।
शराब दुकानें शाम 6 बजे बंद होंगी । सिंगल स्क्रीन एवं मल्टीप्लेक्स में शो रात 8 बजे अनिवार्य रूप से समाप्त करना होगा । जिम एवं स्वीमिंग पुल आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे ।