रायपुर, 16 जून 2021, 18.50 hrs : राजधानी रायपुर में प्रशासन ने पार्टी/कार्यक्रमो में बैंड व धूमल बजाने का आदेश किया ज़ारी ।
आदेशानुसार बैंड वालो की संख्या अधिकतम 10 व्यक्तियों की दी गयी है । शर्तो के अनुसार बैंड बजाने वालो का थर्मल स्केनिंग करना और मास्क पहना अनिवार्य किया गया है ।