रायपुर, 22 अप्रैल 2020, 21.45 hrs : राजधानी रायपुर में जिला प्रशासन ने कुछ छूट दी है । रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन में बंद दुकानों को खोलने के आदेश जारी किया है ।
आज 22 अप्रैल को रायपुर के कलेक्टर डॉ. एस. भारती दासन साफ किया कि कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति हम लॉकडाउन के दौरान दे रहे हैं । शर्तों के साथ ही इन दुकानों को खोला जा सकेगा । साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा । ऐसा ना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।
यह दुकानें खुलेंगी :
** पंचर मैकेनिक अपनी सेवाएं दे पाएंगे, सुबह 11 से 2 बजे तक ये दुकाने खुलेंगी ।
** पशुओं का चारा मिलेगा, पैट (पालतु जानवर) शॉप खुलेंगी लेकिन सिर्फ पालतु जानवरों के खाने की चीजें मिलेंगी ।
** ऑप्टीकल शॉप सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी।
** दूध से बनी मिठाइयां भी कारोबारी बेच सकेंगे, वाटर कैन की दुकानें, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे खुलेंगी ।
** ढाबे खुलेंगे लेकिन राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक सिर्फ पार्सल की ही सुविधा होगी ।
** बेकरी सिर्फ होम डिलीवरी सर्विस देने के लिए खुलेंगी
** सीमेंट और सरिया की दुकानें सुबह 11 से दोपह 2 बजे तक खुलेंगी ।
** स्टेशनरी की दुकानें शुरू हो सकेंगी ।
** डीटीएच, आईटी सेवा, इलेक्ट्रीकल, प्लंबिंग और बिजली के पंखे की दुकान भी खुलेंगी ।