आज़म खान के विधायक बेटे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला, ज़ाहिर तौर पर आज़म के लिए बड़ा झटका साबित हुआ ।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है । अब्दुल्ला पर आरोप है कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला की उम्र पूरी नहीं थी । अपनी उम्र पूरी दिखाने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था ।
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी । इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे । अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था । इस शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है ।
किस चुनाव की बात है ?
2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था । अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था । अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं । वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में, रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोनों ही अपनी सीटें जीतने में कामयाब हुए थे । अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था ।
विधायक अब्दुल्ला आज़म पर आरोप, दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का था । शिकायत में कहा गया कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र 28 जून, 2012 को रामपुर नगरपालिका परिषद से जारी किया गया है । ये प्रमाणपत्र आजम खां और डॉ. तजीन फातिमा के शपथपत्र के आधार पर जारी किया गया है । इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया है ।
दूसरा प्रमाणपत्र 21 जनवरी, 2015 को लखनऊ नगर निगम से बना है । ये क्वीन मेरी अस्पताल के डुप्लीकेट जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है । इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है ।