रायपुर, 04 मई 2020, 16.25 hrs : लॉक डाउन 3 में मिली छूट में सैलून, पान दुकाने भी कुछ शर्तो के साथ खुल सकेंगी । सैलून संचालक को अब अपने तमाम ग्राहकों का पूरा पूरा पता और मोबाइल नंबर तथा पहचान संबंधी जानकारी एक रजिस्टर में लिखित रूप में रखनी होगी ।
साथ ही सैलून संचालक को आमतौर पर डिस्पोजल सामग्रियों का ही उपयोग करना होगा । सैलून में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे कैंची, उस्तरा, कंघी तथा कपड़े आदि का एक बार, एक ग्राहक पर ही उपयोग करने के बाद, फिर से उनका दूसरे ग्राहक पर उपयोग करने से सख्त की सख्त मनाही है । प्रशासन द्वारा जारी निर्देशो का अक्षरशः से पालन करने की बात कही गई है । ऐसा न किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है ।
वहीं, पान ठेले से सिगरेट, तमाखू और पान आदि खरीद सकते हैं लेकिन वहीं खड़े होकर उसका उपयोग नहीं कर सकते । इस तरह के सख्त निर्देश पान दुकान संचालकों को जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है ।
अब किसी भी पान ठेले में खड़े होकर ना तो पान खाया जा सकेगा और ना ही बीड़ी तंबाकू सिगरेट आदि का वहां सार्वजनिक रूप से उपयोग ही किया जा सकेगा । पांन ठेलों से सिगरेट पान बीड़ी और तंबाकू आदी कि बिक्री की जाएगी किंतु इन चीजों का उपयोग, पान ठेले पर खड़े होकर करने पर सख्त पाबंदी है ।