एटीएम से कैश निकालने को लेकर हुआ नया नियम लागू, 6.3 लाख पेंशनरों को भी सरकार ने दी बड़ी राहत

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इस्तेमाल के बाद एटीएम मशीन को इन्फेक्शन की आशंका से मुक्त करने के लिए सैनिटाइज किया जाएगा । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नै में यह शुरू हो गया है ।

नई दिल्ली, 03 मई 2020, 20. 50 hrs : ATM से कैश निकालने को लेकर नया नियम हुआ लागू । एटीएम से कैश निकासी के नियमों में 1 मई से हुए बदलाव ।

देश में एटीएम के इस्तेमाल को लेकर नियम बदल गए हैं । यदि आपको भी अकसर कैश की निकासी के लिए एटीएम जाना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए अहम है । इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी नियमों में आज से बदलाव किए गए हैं ।

पेंशन के नियम में बदलाव से देश के 6,30,000 पेंशनरों को हर महीने लाभ होगा । इस पर सरकार को 1,500 करोड़ रुपये खर्च करना होगा ।

ATM का होगा सैनिटाइजेशन : दरअसल कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए एटीएम ट्रांजेक्शन को भी असुरक्षित माना जा रहा है । इसलिए यह फैसला लिया गया है कि हर इस्तेमाल के बाद एटीएम मशीन को इन्फेक्शन की आशंका से मुक्त करने के लिए सैनिटाइज किया जाएगा ।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में यह शुरू हो गया है । नियम के मुताबिक कोरोना हॉटस्पॉट इलाके में स्थानीय निकाय की ओर से एटीएम को दिन में दो बार सैनिटाइज किया जाएगा ।

सील होगा एटीएम चेंबर : यदि सैनिटेशन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो फिर एटीएम के चेंबर को ही सील कर दिया जाएगा । कोरोना वायरस के नोटों तक से फैलने का खतरा है । ऐसे में यही सलाह है कि पैसों के लेन-देन के बाद भी हाथों को जरूर धोएं । इसके अलावा एटीएम से कैश निकालने के बाद भी हाथों को अच्छी तरह से धोएं ।

अब मिलने लगेगी फुल पेंशन : अब पेंशनरों की बात की जाए तो एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन की ओर से मई महीने से ऐसे लोगो को पूरी पेंशन दी जाएगी, जिन्होंने रिटायरमेंट के दौरान कम्युटेशन का विकल्प चुना हो । दरअसल कम्युटेशन एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाता है कि यदि वे चाहें तो रिटायरमेंट के दौरान पेंशन की लगभग रकम निकाल सकते हैं । इसके बाद 15 साल के बाद पूरी पेंशन रिस्टोर हो जाती है ।

फरवरी में सरकार की ओर से पेंशन रिस्टोर करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था । गौरतलब है कि ईपीएफओ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कर्मचारियों को 75 फीसदी तक की पीएफ राशि निकालने की भी अनुमति दी है ।

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