
नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025, 6.35 hrs : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है । मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है । भूपेश बघेल को इस मामले में हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है ।
जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्रावधान में कोई खामी नहीं है । अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि गलती कानून में नहीं, उसके दुरुपयोग में है ।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED हर कुछ महीनों में पूरक शिकायत दर्ज करती है, जिससे ट्रायल में देरी होती है । जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आगे की जांच आरोपी के हित में भी हो सकती है, बशर्ते इसका दुरुपयोग न हो ।
जस्टिस बागची ने कहा कि आगे की जांच के लिए ED को विशेष PMLA कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन अगर एजेंसी ऐसा नहीं कर रही तो समस्या प्रावधान में नहीं, उसके पालन में है ।
सुप्रीम कोर्ट ने बघेल की याचिका खारिज करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दी । ED ने इन दिशा-निर्देशों के खिलाफ काम किया है, तो आरोपी हाईकोर्ट का रुख कर सकता है।