रायपुर, 26 अगस्त 2021, 17.05 hrs : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस के निलंबित अधिकारी जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर राहत दी है।
एसीबी के मुखिया रहे जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था । उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और पुुुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी । इस बीच सिंह ने अपनी जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था ।
बाद में राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए जीपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है । राजधानी रायपुर के कोतवाली थाने में जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज है ।