नई दिल्ली, 11 जून 2021, 11.45 hrs : रिजर्व बैंक ने बैंकों के बढ़ते एटीएम खर्च के कारण शुल्क बढ़ाने की छूट दी है । रिजर्व बैंक ने बैंकों को मुफ्त मासिक सीमा से ज्यादा बार एटीएम से लेन-देन करने वाले ग्राहकों से ज्यादा शुल्क लेने की इजाजत दे दी है ।
बैंक के एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 1 जनवरी 2022 से 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क चुकाना पड़ेगा । अभी मुफ्त सीमा से ज्यादा बार लेन-देन करने पर 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क लिया जाता है ।
एक जनवरी 2022 से हर माह मुफ्त सीमा से ज्यादा बार एटीएम से लेन-देन करने पर 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क चुकाना पड़ेगा । रिजर्व बैंक ने एक अगस्त, 2021 से प्रभावी, बैंकों को वित्तीय लेन-देन के लिए प्रति लेन-देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेन-देन के लिए यह शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर छह रुपये करने की अनुमति भी दी है ।
रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को महीने में पांच बार मुफ्त ट्रांजेक्शन की मौजूदा सीमा यथावत रखी है । इन पांच लेन-देन में वित्तीय व गैर वित्तीय लेन-देन शामिल हैं । यह सुविधा ग्राहकों को अपनी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर ही मिलती है । वहीं महानगरों में अन्य बैंकों के एटीएम से भी महीने में तीन बार मुफ्त लेन-देन किया जा सकता है । छोटे शहरों में दूसरी बैंकों से महीने में पांच बार मुफ्त लेन-देन किया जा सकता है ।