2019 के दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव में, छत्तीसगढ़ में भी नगरीय निकाय चुनाव एक्ट में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं |
मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी महापौर,पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्षद कर सकेंगे । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में मंजूरी लेने के बाद राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजी जाएगी ।
माना जा रहा है कि अधिकारियों का एक दल जल्द ही एमपी भी रवाना होने वाला है, जो वहां एक्ट में बदलाव की बारीकियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी उसके बाद ही तय होगा कि छत्तीसगढ़ में मेयर पार्षद ही तय करेंगे ।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चाहते है कि पार्षद ही महापौर का चुनाव करें ।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में 20 साल पहले पार्षद ही मेयर का चुनाव करते थे । अब प्रदेश में 15 वर्ष बाद काँग्रेस की सरकार लौटी है तो ये सम्भव है कि पार्षद ही मेयर का चुनाव कर सकते हैं ।