बिलासपुर, 6 फरवरी 2020, 22.15 hrs : हाईकोर्ट ने आज वित्त अफसर सतीश पांडेय और पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल की समाज कल्याण घोटाला प्रकरण में अपने खिलाफ एफआईआर के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया ।
कोर्ट ने कहा कि हमने किसी अफसर विशेष के खिलाफ एफआईआर के आदेश नहीं दिए हैं, हमारे सामने यह बात आई भी नहीं है कि गड़बड़ी में किसकी क्या भूमिका रही है । कोर्ट ने प्रकरण में आर्थिक गड़बड़ी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिए हैं जिसे करने का कोर्ट को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है ।
जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की बैंच ने एक आदेश में कहा कि याचिका कर्ता अपने खिलाफ FIR का आदेश होने की आशंका के चलते आये है जबकि पूर्व के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है । कोर्ट ने आगे कहा कि मुख्य सचिव ने खुद अपने शपथ पत्र संस्थान में अनियमितताओं को स्वीकारा है । ऐसे में सीबीआई को प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं । सीबीआई को यह भी आदेश दिया गया है कि किसी डायरेक्शन की जरूरत होगी तो हमारे समक्ष आ सकती है ।