अब खुलेंगे स्कूल, 6 चरणों में होगी पढ़ाई, लागू होगा ऑड-ईवन नियम

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रायपुर, 08 अगस्त 2020, 22.42 hrs : छत्तीसगढ़ में अब जल्द ही स्कूल वापस खुलेंगे । एनसीईआरटी ने इस सम्बंध में गाइडलाइंस जारी की है । कोरोना वायरस के बीच स्कूलों को दोबारा (School Re Opening) खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है ।

एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट (NCERT Guidelines Draft) सरकार को सौंप दिया है । इसके तहत बताया गया है कि स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों, पेरेंट्स व टीचर्स के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा ।

इन छह चरणों में शुरू होगी पढ़ाई :

1. पहले चरण में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी ।
2. इसके एक हफ्ते बाद नौवीं और दसवीं की पढ़ाई शुरू होगी ।
3. तीसरे चरण में दो हफ्ते बाद छठी से लेकर आठवीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी ।
4. इसके तीन हफ्ते बाद तीसरी से लेकर पांचवीं तक की पढ़ाई होने लगेंगी ।
5. पांचवां चरण पहली और दूसरी कक्षाओं की शुरुआत का होगा ।
6. छठे चरण में पांच हफ्ते बाद अभिभावकों की मंजूरी के साथ नर्सरी व केजी की कक्षाएं शुरू होंगी । हालांकि कंटेनमेंट जोन के स्कूल ग्रीन जोन बनने तक बंद ही रहेंगे ।

स्कूलों को कड़ाई से अपनाने होंगे ये उपाय :

* क्लास में स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होगी । एक कमरे में 30 या 35 बच्चे होंगे ।
* क्लासरूम के दरवाजे-खिड़कियां खुली रहेंगी और एसी नहीं चलाए जा सकेंगे ।
* बच्चे ऑड-ईवन के आधार पर बुलाए जाएंगे, लेकिन होम असाइनमेंट प्रतिदिन देना होगा ।
* बच्चे सीट न बदलें, इसके लिए डेस्क पर नाम लिखा होगा। रोज वहीं बैठना होगा ।
* कक्षाएं शुरू होने के बाद हर 15 दिन में बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर पेरेंट्स से बात करनी होगी ।
* कमरे रोजाना सैनिटाइज हों, ये सुनिश्चित करना प्रबंधन का काम होगा । मॉर्निंग असेंबली और एनुअल फंक्शन जैसा कोई आयोजन नहीं होगा ।
* स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों और स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी । स्कूल के बाहर खाने-पीने के स्टॉल नहीं लगाए जाएंगे ।
* बच्चों के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल या खाना शेयर करने की मनाही होगी । बच्चों को अपना पानी साथ लाना होगा ।
* हर बच्चे के लिए मास्क पहनना जरूरी होगी. स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने पर बच्चे के पेरेंट्स को सूचित किया जाएगा ।

ये बातें भी रखनी होगी ध्यान :
* चिकित्सा, सुरक्षा या सफाई संबंधी कामों से जुड़े पेरेंट्स को इसकी सूचना पहले ही स्कूल को देनी होगी ।
* उन्हीं अभिभावकों को शिक्षकों से मिलने की अनुमति होगी जो फोन पर संपर्क करने की स्थिति में नहीं होंगे ।
* पेरेंट्स-टीचर्स मीटिंग नहीं होगी । ट्रांसपोर्ट को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी ।
* जहां तक हॉस्टल की बात है तो वहां भी छह-छह फीट की दूरी पर बेट लगाने होंगे ।

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