रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत …  बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला…

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मुंबई, 07 अक्टूबर 2020, 12.55 hrs : सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में आज रिया चक्रवर्ती को मिली  ज़मानत । वहीं उसके भाई शोविक की ज़मानत हुई खारिज ।

सुशांत सिंह ड्रग केस में बॉम्बे हाईकोर्ट आज यानी बुधवार को रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिवार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया है जिसमे बाकी को छोड़ सिर्फ़ रिया को ज़मानत मिली है ।

इन शर्तों पर मिली ज़मानत :
रिया चक्रवर्ती को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है । रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा । साथ ही मुंबई से बाहर जाने के लिए उन्हें मंजूरी भी लेनी होगी । सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, रिया को रिहाई के बाद 10 दिनों के लिए पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी ।

29 सितंबर को सभी आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था ।   7 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना था । आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने भायखला जेल में बंद रिया चक्रवर्ती, दीपेश और सैमुअल को जमानत दे दी । जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रिया के साथ ही सभी की जमानत का विरोध किया ।

NCB ने सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में अब तक रिया चक्रवर्ती सहित कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है । NCB का दावा है कि सभी आरोपी बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं, हालांकि सिर्फ कुछ गिने-चुने आरोपियों के पास से ही ड्रग्स की बहुत कम मात्रा में बरामदगी को लेकर जांच एजेंसी भी सवालों के घेरे में है । 20 में से 5 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिया की जमानत अर्जी अब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट और सत्र न्यायालय से खारिज हो रही थी ।

स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और अन्य की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है । पिछली बार विशेष अदालत ने रिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी । 8 सितंबर को एनसीबी की गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था ।

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