याद रखें  :  मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी… मतदान केंद्रों में 15 दिसम्बर तक जमा कर सकते हैं दावा-आपत्ति … 18 वर्ष के युवा मतदाता जुड़वा सकते है सूची में नाम..

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रायपुर, 28 नवंबर 2020, 20.45 hrs : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रायपुर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । इसके तहत 15 दिसम्बर तक मतदाताओं से मतदान केंद्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे ।

मतदाता इसके तहत मतदाता सूची में अपना नाम जोडऩे, काटने और त्रुटि सुधार के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टियां पूर्ण कर आवेदन जमा कर सकते हैं ।

 इस दौरान मतदान केंद्रों में अभिहित अधिकारी कार्यालयीन समय में उपस्थित रहेंगे जिनकें पास दावा-आपत्ति संबंधी आवेदन जमा किए जा सकते हैं । कलेक्टर एवं जिला नर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने रायपुर जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि ऐसे नागरिक जिनकी आयु 1 जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण हो रहा हो तथा जिनका नाम पूर्व में मतदाता सूची में शामिल न हो पाया हो, वे संबंधित मतदान केंद्र में फॉर्म जमा कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते है । उन्होंने सभी नागरिकों अपील कि है की वे इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी कर एक अद्यतन, स्वच्छ एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची निर्माण में अपना सहयोग दें ।

 मतदाता इसके अतिरिक्त  https://voterportal.eci.gov.in   में जाकर सीधे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं । सभी मतदाता इस दौरान मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते है, यदि उसमें कोई सुधार करवाना हो तो फॉर्म 8 भरकर संशोधन करवा सकते हैं । मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के कारण मतदान केंद्रों में हुए परिवर्तन की जानकारी जिला या तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । इसके अतिरिक्त बी.एल.ओ के माध्यम से, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में, सी.एस.सी केंद्र या आनलाइन   www.nvsp.in   या वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर सकते हैं ।

 घर बैठे जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम :
भारत निर्वाचन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल   https://voterportal.eci.gov.in   पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, यहां पर स्वयं का ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड भरें । इसके बाद आपका लॉग इन बन जाएगा । इसके साथ ही आवश्यक डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि, पता दर्ज करें और पते और जन्म प्रमाण की तिथि के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सबमिट पर क्लिक करें ।

 1950 पर कॉल कर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते है :
इस संबंध में राज्य संपर्क हेल्पलाइन फोन नं. 1950 पर कॉल कर अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

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