रायपुर कलेक्टर ने पूर्व में जारी दुकान, होटल और रेस्टोरेंटो से, समय की पाबन्दी हटाई… यह है अब दुकान खोलने का समय… दो दिन पूर्व बिलासपुर कलेक्टर ने भी जारी किया था इस तरह का आदेश…

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रायपुर, 17 अक्टूबर 2020, 00.10 hrs : राजधानी रायपुर में भी अब सामान्य दिनों की भांति सामान्य समयानुसार दुकान, होटल, रेस्टोरेंट का संचालन होगा ।  रायपुर कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने आज यह आदेश जारी किया है । ज्ञात हो कि इस तरह का आदेश गुरुवार को, बिलासपुर कलेक्टर डॉ. साराँश मित्तल ने बिलासपुर जिले के लिए भी जारी किया था ।

रायपुर कलेक्टर ने पूर्व में जारी अपने एक आदेश में अपने कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 592//अजिद/एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर, दिनांक 28.09.2020 की कंडिका 02 और कंडिका 03 को विलोपित किया है ।

इस कंडिका में ”व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु कोई भी दुकान/व्यवसायिक संस्थान रात्रि 08.00 बजे के बाद संचालित नही होगें । पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकाने उनके निर्धारित समय में ही खुलेगें” और रेस्टोरेंट/होटल संचालन और टेक-अवे/होम डिलिवरी की अनुमति रात्रि 10:00 बजे तक ही होगी, को भी विलोपित किया है ।

उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं दी गई छूट आदेश की अन्य शर्ते यथावत ही रहेगी ।

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