निजी स्कूल के लिए राहत, हाई कोर्ट का बड़ा फैसाल, अब ले सकेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस

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बिलासपुर, 27 जुलाई 2020, 17.30 hrs : हाई कोर्ट ने आज बड़ा आदेश दिया है कि निजी स्कूल्स अब सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे ।

निजी स्कूल संघ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कोरोना संक्रमण के चलते सभी स्कूल बन्द है और सरकार का आदेश दिया है कि फीस ना ली जाए तथा स्टाफ और कर्मचारियों को तनख्वाह ज़रूर दी जाए ।

ऐसे में बिना फीस के तनखाह कैसे दी जा सकती है । इसी मामले पर हाई कोर्ट ने आज स्कूलों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि निजी स्कूल्स अब टयूशन फ़ीस ले सकते हैं ।

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