छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की 18 मई से 12 जून तक की घोषित गीष्मकालीन छुटि्टयों हुई रद्द

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बिलासपुर, 07 मई 2020, 21.05 hrs : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला लिया है । उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में गर्मी की छुटि्टयों को रद्द कर दिया है ।

ज्ञात हो कि कोर्ट में ग्रीष्मकालीन प्रति वर्ष दी जाती हैं । इस बार भी, पूर्व में ये छुट्टियां, 18 मई से 12 जून तक घोषित थी । गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल नीलम चंद सांखला ने हाईकोर्ट की सम्मति से आदेश जारी किया ।

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