लॉक डाउन 31 मई तक रहेगा लागू … कोरोना संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी …

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नई दिल्ली, 30 अप्रैल 2021, 18.30 hrs : कोरोनो की दूसरी लहर ने देशभर का विकराल रूप सामने आया है ।  देशभर से  रोज़ दो लाख से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हो रही है  ।

दूसरी ओर मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है । इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है । यह गाइडलाइन 31 मई तक प्रभावी रहेगी ।

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है। इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है ।

गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है । गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देशभर में गुरुवार को सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है । वहीं, कोरोना से जंग जीतने वालों को आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है ।  गुरुवार को 3,645 लोगों की संक्रमण से मौत के कारण मृतकों की कुल संख्या 2,04,832 हो गई है ।

गृह मंत्रालय ने दिए ये निर्देश :
केंद्र की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एक हफ्ते से ज्यादा संक्रमण दर 10 फीसदी हो और ऑक्सजीन सपोर्टेड या आईसीयू के 60 फीसदी बेड मरीजों से भर गए हों,  ऐसी दशा में कम से कम 14 दिनों के लिए प्रतिबंध लागू करना होगा ।

एक बार कंटेनमेंट जोन की पहचान होने के बाद इलाके में क्या किया जाएगा, इसके भी निर्देश दिए गए हैं ।

नाइट कर्फ्यू – आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात में मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. स्थानीय प्रशासन कर्फ्यू की अवधि तय करेगा ।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार-संबंधी और अन्य समारोहों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे ।

शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे ।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मूवी थिएटर, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे ।

केवल आवश्यक सेवाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए ।

रेलवे, महानगरों, बसों और कैब जैसी सार्वजनिक परिवहन अपनी क्षमता के अनुसार आधे से अधिक काम कर सकते हैं ।

कार्यालय अपने आधे कर्मचारियों के साथ कार्य कर सकते हैं 

औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों में समय-समय पर रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा ।

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