क्रिसमस और नये साल को लेकर कलेक्टर की नई गाइडलाइन जारी…  शराब, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक, डीजे भी बैन… पाट्री पर रोक…

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रायपुर, 24 दिसंबर 2020, 19.40 hrs : रायपुर कलेक्टर ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए कड़े निर्देश जारी किया है. आदेशानुसार कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है।

आदेशानुसार नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को देखते हुए तथा वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । इसे नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक है ।

25 दिसम्बर 2020 को किसमस और, 31 दिसम्बर 2020 को नववर्ष स्वागत कार्यकम एवं रायपुर जिला में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारो के कारण निर्देश प्रसारित किये जाते है ।

कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जावे
कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यकम का आयोजन नहीं किया जावे ।

कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेगें ।

कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश / निकासी द्वार टच फी मोड में हो।

श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायें कार्याकमें उपस्थित व्यक्ति खासते/छीकते समय टिशु पेपर/रूमाल/ मुढ़ी हुई कोहनी का अनिवार्यतः उपयोग करेंगे । कार्यक्रम के आयोजक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयोग में लाये सामाग्री का ठीक से निपटारा किया जावे।

कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जावे तथा विडियो ग्राफी कराया जाये ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जाये।

बिना अनुमति के कार्यक्रम का आयोजन न किया जाये। छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जावे ।

मुख्य सचिव छ.ग. शासन के आदेश कमांक 625/ सीएस/ 2020 दिनांक 09.11.2020 के अनुकम में रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा।

प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मिडिया में यह जानकारी देवे कि कोविड-19 कोरोना के कारण कार्यक्रम वृहद रूप से आयोजित नहीं किया जावेगा जिससे लोगों की भीड़ न हो।

कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार के मंच / पंडाल न लगाया जावे। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल / फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जावे। आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउंण्ड बाक्स का उपयोग किया जावे।

कोलाहाल अधिनियम का पालन किया जावे। 15. कार्यक्रम स्थल पर सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।

थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी कार्यकम के आयोजनकर्ता की होगी। कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित है।

वार/पच आदि के संबंध में आवकारी विभाग द्वारा जारी आदेश / दिशा निर्देश जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 11.00 तक, एफएल-3(क) शापिंग माल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 11.00 तक एवं एफएल-3 स्टार एव उसके उपर के स्तर के होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 12.00 तक का पालन करना अनिवार्य होगा ।

* कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन यकतओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चत किया जावे ।

* कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे ।

* कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे। 21. कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा, जिसमें उपस्थित होने वाले ।

* सभी व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। 22. कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाये तथा विडियो ग्राफी कराया जावे ताकि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।

* आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन कर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे ।

इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड 19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

उपरोक्त दिये गये किसी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर अपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकुल कार्यवाही की जावेगी ।

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