रायपुर, 12 अप्रैल 2020, 21.15 hrs : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किये निर्देश की सभी अधिकारी Work from home पद्यति से काम करेंगे ।
राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन अवधि में विभागीय सचिवों और विभागध्यक्षों के द्वारा घर से ही शासकीय कार्य करने के संबंध में सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं ।
इसके लिए सभी संबंधितों को आवश्यक तैयारी तत्काल करने और 13 अप्रैल से निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है । निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निवास में कार्य करने के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाए ।
आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मंत्रीगणों और विभागीय सचिवों की बैठक में ये निर्देश दिए थे । इसके बाद राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज मंत्रालय से जारी आदेश जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत शासकीय कार्य के संपादन के विषय में समय-समय पर निर्देश दिए गए है ।
आदेश में सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को 13 अप्रैल से निवास से कार्य करने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निवास पर शासकीय कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्था सहित कार्य करें ।
विभाग और विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारीगण को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप निवास में समायोजित किया जाए । निवास पर शासकीय कार्य के लिए मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्राप्त सभी नस्तीयों, डाक की ट्रेकिंग एवं सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए ।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि समस्त विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष निवास से सदैव मोबाईल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहें । अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन वीडियों कांफ्रेंस के लिए उपलब्ध एप, ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है । इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स से आवश्यक तकनीकी सलाह एवं सहयोग लिया जाए । निवास में विभागीय कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया पूर्व से प्रभावी मंत्रालय नियमावली और संबंधित कार्यालय मैन्युअल एवं शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी । निवास से पत्राचार के बारे में आवश्यक जानकारी नाम, पदनाम, निवास स्थान, टेलीफोन नंबर इत्यादि सहित अन्य सर्वसंबंधितों को प्रसारित की जाए ।