अर्णव गोस्वामी पर छत्तीसगढ़ में FIR, धार्मिक उन्माद फैलाने का है आरोप । धाराओं पर गिरफ्तारी तय

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रायपुर, 23 अप्रैल 2020, 1.15 hrs : रिपब्लिक टीवी के संपादक, टीवी एंकर और पत्रकार अर्णव गोस्वामी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में FIR दर्ज हुई है ।

सिविल लाइन, रायपुर के पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 176/2020 दर्ज किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम 22 अप्रैल, 2020 को शिकायतकर्ता बन कर सिविल लाईंस थाने पहुँचे और उन दोनों के आवेदन पर थाना प्रभारी सुशांत बैनर्जी ने यह FIR दर्ज की है ।

इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर जानकारी दी है ।

अर्णब गोस्वामी पर आरोप है कि एक टीवी डिबेट के दौरान धर्म के आधार पर, अफ़वाह फैलाने, धार्मिक भावनाओं का अपमान करने और विद्वेष फैलाने के मामले में आईपीसी की धारा 153 (क), 295 (क) और धारा 505 की गैर जमानती धाराओं में अपराध क्रमांक 176/2020 दर्ज किया है । अर्नब पर जो धाराएं लगी हैं उससे उसकी गिरफ्तारी तय है ।

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