सुप्रीम कोर्ट का नागरिक संशोधन कानून पर फौरन रोक लगाने से इनकार, केंद से 4 हफ्तों में मांगा जवान, अब संविधान पीठ जाएगा मामला

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नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को राहत देते हुए कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया । कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्‍ताह का समय दिया है और कहा कि पांच हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी ।

कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता परखने की मांग करने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया है । इसके अलावा केंद्र से असम और त्रिपुरा पर अलग-अलग सूची की मांग की है । अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से नई याचिकाओं को दर्ज कराने पर रोक की मांग की । उनका कहना है कि मामले में अब तक 140 से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई हैं।

नागरिकता संशोधन CAA बिल 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ था । राष्ट्रपति की मंजूरी से बना नागरिकता संशोधन कानून ।

इधर शाहीन बैग में CAA के विरोध में हो रहे धरना प्रदर्शन पर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद भी ये प्रदर्शन और तेज़ी से जारी रहेगा ।

इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि 26 जनवरी के बाद प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्थावना पढ़ा जाएगा ।

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