सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम को दी ज़मानत, 105 दिनों के बाद आज शाम तक होंगे रिहा

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आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत । आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त ज़मानत दी है ।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर हुई । चिदंबरम ने दिल्ली हाई कोर्ट ने पुर्व में भी ज़मानत की 2 बार कोशिश की थी पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी । मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो 28 नवंबर को जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुनाने के लिए बुधवार का दिन तय किया था ।

पिछली सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि चिदंबरम हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं । इस पर चिदंंबरम के वकील का कहना था कि जांच एजेंसी का यह आरोप निराधार है और वह ऐसे आरोप लगाकर पूर्व वित्त मंत्री की प्रतिष्ठा बर्बाद करने का प्रयास कर रही है ।

हाई कोर्ट से चिदम्बरम को सख़्त निर्देश दिए गए हैं कि वे मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे और साथ ही विदेश जाने पर भी रोक लगी है ।

चिदम्बरम की रिहाई पर काँगेस के अधीर रंजन ने कहा कि बड़ी साजिश के तहत उन पर मामला क़ायम कर उन्हें जेल भेजा गया था

वहीं शशि थरूर ने कहा कि “जस्टिस डिलेड, इस जस्टिस डीनायड” । इतने लम्बे तक चिदम्बरम पर कोई आरोप साबित नहीं हो सका । इसलिए उन्हें ज़मानत दी गई ।

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