अर्नब गोस्वामी को हाईकोर्ट ने नहीं दी अंतरिम जमानत … दो साल पुराने केस में हुए थे गिरफ्तार…

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मुंबई, 9 नवंबर 2020, 15.00 hrs : रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई हाई कोर्ट ने आज भी नहीं दी जमानत ।

हाई कोर्ट ने गोस्वामी को ज़मानत के लिए कहा कि सेशंस कोर्ट जाएं । रिपब्लिक टीवी के एडीटर अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र के अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है । पांच नवंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया था ।

हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी ने सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अपनी चिंता बताई । गृह मंत्री से गोस्वामी के परिवार को उन्हें देखने और उनसे बात करने की अनुमति देने के लिए भी कहा है । अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे । रविवार सुबह अर्नब को अलीबाग से नवी मुंबई की तलोबा जेल में शिफ्ट किया जा रहा था । इस दौरान पुलिस वैन के अंदर से अर्नब ने चिल्ला-चिल्ला कर पत्रकारों को बताया कि उनकी जान को खतरा है । उन्होंने बताया कि उन्हें उनके वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है और हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है ।

अर्नब गोस्वामी ने कहा “मैंने उनसे कई बार निवदेन किया कि मुझे मेरे वकीलों से बात करने दी जाए । लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया । मैं सभी को बता रहा हूं कि मेरी जान को खतरा है । मेरी पुलिस कस्टडी खारिज कर दी गई थी । ये मुझे रात में ही शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे । आज सुबह मुझे घसीटा गया । सभी देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है । वे प्रक्रिया में देरी करना चाहते हैं, जिससे मुझे जेल में रखा जा सके । कृपया, मुझे जमानत दी जाए । मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहा हूं।”

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