सुप्रीम कोर्ट ने आज, जाति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को राहत न देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है । वहीं छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने अमित जोगी को, 31 दिन जेल में गुज़ारने के बाद कल, 25000 के मुचलके पर ज़मानत दी है ।
अजीत जोगी ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी । उनकी जाति को लेकर छानबीन समिति ने उन्हें पेश होने का नोटिस दिया था जिसे जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी थी ।
ज्ञात हो कि इससे पहले जोगी ने कोर्ट से उनके ख़िलाफ़ बिलासपुर सिविल लाइन थाने में दर्ज FIR को निरस्त कराने मांग की थी । बिलासपुर हाईकोर्ट ने जोगी की स्टे याचिका खारिज किया था । इससे पहले हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराई थी।