रायपुर, 03 मई 2020, 22.30 hrs : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को मकान खरीदने पर दी बड़ी राहत । 75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की कमी अब 31 मार्च 2021 तक ।
सरकार ने इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस छूट का फायदा सभी को गुरुवार से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा ।फिलहाल यह फैसला आवासीय मकानों के लिए ही लागू किया गया ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर अब भूमि की खरीदी बिक्री में शासकीय गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट के साथ ही 75 लाख रूपए तक के आवासीय मकानों और फ्लेट पर भी 31 मार्च 2021 तक पंजीयन शुल्क में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी ।
राज्य शासन के वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा आज जारी की गई अधिसूचना के अनुसार ऐसी संपत्ति जिसका बाजार मूल्य 75 लाख रूपए से कम है अथवा बराबर है, वहां आवासीय मकानों एवं फ्लेटस के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का चार प्रतिशत) में दो प्रतिशत की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।