छत्तीसगढ़ सरकार का लॉक डाउन को लेकर बड़ा फैसला, इस शनिवार-रविवार को नहीं रहेगा पूर्ण लॉकडाउन । जारी किए दिशा निर्देश

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रायपुर, 28 मई 2020, 20.05 hrs : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों के संचालन, क्वारेंटीन सेंटर्स की व्यवस्थाओं, रेड, आरेंज जोन निर्धारण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए है ।

इसके अलावा, जारी निर्देशों के अनुसार मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लॉकडाउन को निरस्त कर दिया गया है । इसबार 30/31 मई, शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा । सभी दुकानें और संस्थान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं वे सप्ताह के छह दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुली रहेंगी ।

व्यवसायिक संस्थान और दुकानें खुलेंगे :
साथ ही, दुकानें और व्यावसायिक संस्थान पहले की तरह खुलेंगी । लेकिन वर्तमान में जारी समय सीमा और सप्ताहिक अवकाश का पालन करना होगा । बाजार पूर्व में निर्धारित दिनों और व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में तय समय के अनुसार ही खोले जाएंगे । बहुत घने बाजारों में भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी । सड़क किनारे सामान बेचने वालों (स्ट्रीट वेंर्डस) के लिए स्थानीय निकायों द्वारा स्थान और समय का निर्धारण कर फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा । इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय व्यापारी संघों के साथ चर्चा के निर्देश दिए गए हैं ।

अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बसों पर रहेगा प्रतिबंध :
व्यावसायिक आटो और टैक्सियों का परिचालन 28 मई से परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शुरू हो गया है। अंतर्राज्यीय व्यावसायिक बसों और अंतर्राज्यीय व्यावसायिक टैक्सियों का परिचालन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा । अंतर्राज्यीय आवागमन ई-पास के जरिए हो सकेगा । ई-पास एप को विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वचालित रूप से ई-पास जारी करने के लिए अपडेट किया गया है । टैक्सी, ऑटो एवं बस से यात्रियों को चिन्हित मार्ग से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी जाएगी । इन वाहनों में यात्रियों की संख्या बैठक क्षमता से अधिक न हो और यात्रियों को अनिवार्य रूप से मॉस्क पहनना होगा और फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखना होगा ।

स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करेगा रेड व ऑरेंज जोन :
स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेड और आरेंज जोन का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन की सीमा का निर्धारण जिला कलेक्टरों द्वारा किया जाएगा । बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि क्वारेंटीन सेंटर्स में सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाए । भवनों के बाहर आवागमन नियंत्रित किया जाए । क्वारेंटीन सेंटर्स में रूकने वालों को बरामदे में, खुले में नही सोने दिया जाए । दरवाजों के नीचे खुले हिस्से को ढक कर रखा जाए। सांप और बिच्छु से बचाव के उपाय सुनिश्चित किए जाए । असुरक्षित क्वारेंटीन सेंटर्स को सुरक्षित भवनों और स्थानों पर शिफ्ट किया जाए । प्रत्येक क्वारेंटीन सेंटर के लिए प्रभारी अधिकारी रखा जाए जो वहां उपलब्ध सुविधाओं के साथ-साथ सेंटर में रहने वाले की स्वास्थ्य जांच और कोरोना टेस्ट की निगरानी रखेंगे । इन निर्देशों के पालन के लिए प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे ।

औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों के लिए आने वाले यात्रियों को, यदि वे बताते हैं कि वे फैक्ट्री के मेंटेनेेस आदि कार्य के आ रहे हैं, उनके आने जाने के स्थान की जानकारी देने तथा आवेदन करने पर अनिवार्य क्वारेंटीन से छूट दी जा सकती है । कम समय के लिए आने वाले यात्रियों के लिए जिनके पास वापस जाने का कंफर्म टिकट है, उन्हें भी जानेे की अनुमति दी जा सकती है ।

कब खुलेंगे स्कूल : स्कूलों को एक जुलाई से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । स्कूल खुलने के पहले स्कूलों की क्वारेंटीन सुविधा हटाकर भवन का सेनेटाईजेशन स्वास्थ्य विभाग से कराना सुनिश्चित किया जाए ।

विवाह और अंतिम संस्कार के लिए अनुमति देने के अधिकार एसडीएम और तहसीलदारों को देने का निर्णय लिया गया है । विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी । प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले श्रमिकों को क्वारेंटीन में नही रखा जाए । पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में जा चुके श्रमिकों को यह छूट नही मिलेगी । कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सभी शासकीय कार्यालय संचालित होंगे ।

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