मॉल, ब्यूटी पार्लर, रेस्तरां, सैलून छोड़ सभी दुकानें खोलने की मंजूरी, छत्तीसगढ़ में असमंजस …

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नई दिल्ली/रायपुर, 25 अप्रैल 2020, 22.05 hrs : लॉकडाउन में गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ शनिवार से सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी । लेकिन छत्तीसगढ़ में इस आदेश को लेकर अधिकतर शहरों के व्यापारियों उलझन का माहौल देखने को मिला ।

प्रदेश के व्यापार जगत के सूत्रों की मानें तो राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में और कौन-कौन से व्यसाय चालू हो सकेंगे इसको लेकर सोमवार 27 अप्रैल को स्थित स्पष्ट हो सकेगी । क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर केंद्रीय गृहमंत्रालय जैसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है ।

मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार देर रात दी गयी जानकारी के अनुसार इसके तहत लॉकडाउन अवधि में 25 अप्रैल से देश भर में अब आवश्यक श्रेणी में न आने वाले सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना होगा ।

केंद्र का आदेश : लॉकडाउन में हॉट स्पॉट क्षेत्रों में पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेंगे । वहीं शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा । गृहमंत्रालय की ओर से शनिवार को यह भी स्पष्ट किया गया कि रेस्तरां व सैलून खोलने की अनुमति नहीं दी गई है ।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा । शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए ।

छत्तीसगढ़ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मॉल में दुकानें नहीं खुल सकेंगी : आदेश के अनुसार अभी लॉकडाउन में देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी । इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है ।

कलेक्टर रायपुर ने कहा है कि लोग भ्रम में न रहें । रायपुर में अभी पूर्व की तरह ही लॉक डाऊँन जारी रहेगा । हम अभी विचार कर रहे हैं । स्थिति 27 अप्रैल तक ही स्पष्ट हो सकेगी ।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक आपूर्ति के सामान की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को 3 मई तक बंद रखने के आदेश दिए गए थे ।

गृहमंत्रालय ने क्या कहा : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में दुकानों को खोलने के संबंध में शुक्रवार रात दी गयी छूट के बारे में सफाई देते हुए कहा है कि रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें इसके दायरे में नहीं आते और इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है।

प्रदेश में बना रहा उलझन का माहौल : केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से भले ही सशर्त सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के अधिकतर शहरों में व्यापारी उलझन में हैं । स्थानीय स्तर पर कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है । शनिवार की सुबह अखबारों में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के संबंध में खबर छपने के बाद शुक्रवार तक की स्थिति की तुलना में दुकानें ज्यादा खुलनी शुरू हुई । लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं होने से अधिकांश व्यापारी पशोपेश में रहे । कुछ जगह आवश्यक की श्रेणी में न आने वाली दुकाने खोले जाने पर कार्रवाई की घटनाएं सामने आईं । जिसके चलते ऐहतियातन अपने प्रतिष्ठान खोल चुके कुछ संचालकों ने इन्हें बंद भी कर दिया ।

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