कल से देश में बदलने जा रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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नई दिल्ली, 31 मार्च 2020, 21.35 hrs : कल, 1 अप्रैल से भारत में अनेक बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा । इन नए नियमों से जहां एक ओर राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है ।

इनमें रसोई गैस सिलिंडर के दाम, पेंशन, बैंकों द्वारा ग्राहकों को दिया गया सस्ते कर्ज का तोहफा, आदि शामिल हैं । जानें इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में ।

बदल जाएंगे रसोई गैस सिलिंडर के दाम : हर माह की पहली तारीख को तेल कंपनियां रसोई गैस सिलिंडर के दाम में बदलाव करती है । इसलिए कल सुबह से सिलिंडर के दाम बदल जाएंगे ।

सरकार देती है गैस सिलिंडर पर सब्सिडी : वर्तमान में सरकार एक वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है । अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलिंडर लेना चाहते है, तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं । गैस सिलिंडर की कीमत हर महीने बदलती है । इसकी कीमत औसत अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं ।

15 दिन के अंतर पर ही होगी बुकिंग : कोरोना वायरस के चलते, लोग घबराहट में गैस सिलिंडर की बुकिंग करवा रहे हैं । इसलिए सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लोगों से ‘पैनिक बुकिंग’ नहीं कराने की अपील की है । आईओसी ने कहा है कि अब 15 दिन के अंतर पर ही ग्राहकों द्वारा रसोई गैस की बुकिंग कराई जा सकेगी ।

एसबीआई ने ग्राहकों को दिया सस्ते लोन का तोहफा : आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद सबसे पहले एसबीआई एक वक्तव्य में कहा है कि उसकी नई घटी दर बाहरी मानक दर से जुड़ी कर्ज दर (ईबीआर) और रेपो दर से जुड़ी कर्ज दर (आरएलएलआर) के तहत कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर लागू होगी । नई ब्याज दर एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होगी। एसबीआई ने बाहरी मानक दर से जुड़ी कर्ज दर को 7.80 फीसदी से घटाकर 7.05 फीसदी वार्षिक कर दिया, जबकि आरएलएलआर को 7.40 फीसदी से घटाकर 6.65 फीसदी किया ।

10 बैंकों का विलय : कोरोना वायरस के चलते देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। इस बीच 1 अप्रैल यानी कल से देश में 10 बैंकों का विलय होने जा रहा है, जिसके बाद यह चार बैंक में बदल जाएंगे और देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 2017 में 27 से घटकर 12 हो जाएगी ।

बैंक 1: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया + कॉरपोरेशन बैंक + आंध्रा बैंक
बैंक 2: इंडियन बैंक + इलाहाबाद बैंक
बैंक 3: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया + ओरियंटल बैंक ऑफ इंडिया + पंजाब नेशनल बैंक
बैंक 4: केनरा बैंक + सिंडिकेट बैंक
इससे खाताधारकों के लोन की ईएमआई, खाता नंबर, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, एफडी पर ब्याज, बैंक ब्रांच, आईएफएससी कोड, आदि में बदलाव हो सकता है।

बैंक ऑफ इंडिया ने सस्ता किया लोन : एसबीआई के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को राहत दी। बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने का फैसला किया है । बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में 75 आधार अंक यानी 0.75 फीसदी की कटौती कर दी है । इस कटौती के बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट घटकर 7.25 फीसदी हो गई है । बैंक द्वारा ब्याज दरों में यह कटौती एक अप्रैल से प्रभावी होगी ।

MCLR में भी हुई कटौती : इसके अतिरिक्त बैंक ने मार्जनिल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स (MCLR) में भी कटौती की है । यह 0.25 फीसदी कम हो गई है । यह कटौती सभी अवधि के लिए की गई है । एक महीने से एक साल तक की अवधि के लिए 0.25 फीसदी की कटौती की गई, जबकि रातभर की अवधि के लिए 0.15 फीसदी । एक साल के लिए बैंक का एमसीएलआर अब 7.95 फीसदी सालाना हो गया है ।

बीएस-6 पेट्रोल-डीजल : देशभर में बीएस6 पेट्रोल-डीजल की सप्लाई होगी । पेट्रोल वाली कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन 25 फीसदी तक और डीजल कारों में 70 फीसदी तक घटेगा । इससे ईंधन के खुदरा कीमतों में मामूली बढ़ोतरी होगी ।

नई कर व्यवस्था : बजट 2020 में व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 फीसदी और 7.50 से 10 लाख रुपये पर 15 फीसदी की दर से कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है । इसके अलावा, 10 लाख से 12.5 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है । नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा । हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी ।

महंगी होगी विदेश यात्रा : एक अप्रैल 2020 से विदेश यात्रा का पैकेज लेने पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा । नए नियमों के मुताबिक पैकेज की कुल राशि का पांच फीसदी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) के तहत अलग से देना होगा । वहीं पैकेज लेने वाले व्यक्ति के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैकेज की राशि का 10 फीसदी टीसीएस के रूप में देना होगा ।

दवा की श्रेणी में आएंगे मेडिकल डिवाइस : सभी मेडिकल डिवाइस ड्रग्स के दायरे में आएंगी । ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा तीन के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण दवा की श्रेणी में होंगे ।

मिलेगी ज्यादा पेंशन : कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के नए नियम लागू होंगे । रिटायरमेंट के 15 साल बाद फुल पेंशन की व्यवस्था यानी अप्रैल 2005 से पहले रिटायर करीब 6 लाख लोगों को ज्यादा पेंशन मिलेगी ।

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