मुकेश गुप्ता की बेटियों के फोन टेपिंग मामले में मुकेश गुप्ता को “no arresting… No harassment” सुप्रीम कोर्ट

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मुकेश गुप्ता की बेटियों के फोन टेपिंग मामले में मुकेश गुप्ता को “no arresting… No harassment” सुप्रीम कोर्ट

रायपुर 25 अक्टूबर 2019:  मुकेश गुप्ता की बेटियों के फोन टैपिंग और ड्राइवर का पीछा कर, अपहरण करने के आरोपों की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई । मुकेश गुप्ता की ओर से वकील महेश जेठमलानी और एओआर पुलकित तारे खड़े हुए थे ।

सरकार की ओर से सबसे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी के साथ नीरज कृष्णा कौल, सतीश वर्मा छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता, मनोज कुमार सिंह, सीनियर एडवोकेट विवेक तंखा के अलावा अन्य एडवोकेट कोर्ट में प्रस्तुत हुए ।

मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी कि उनकी दो बेटियों के मोबाइल फोन छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा टेप किए जा रहे हैं और उनके ड्राइवर उनके स्टाफ को परेशान किया जा रहा है । उनके परिवार को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार परेशान कर रही है । उसके घर पर वारंट चस्पा कर दिया था । छत्तीसगढ़ की वीआईपी नंबर वाली पजेरो गाड़ी का उपयोग किया जा रहा था । मुकेश गुप्ता ने बेटियों के फोन टेपिंग से सम्बंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया था.

सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट द्वारा सुनवाई के दौरान सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को आस्वस्त कराया की फ़ोन टेपिंग नहीं की जाएगी । कोर्ट ने फोन टेपिंग को तत्काल बंद करने कहा है । अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कहा है कि प्रार्थी को परेशान न किया जाए और ना ही गिरफ्तारी होगी । अगली सुनवाई 4 नवंबर 2019 को रखी गयी है ।

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