Lock down अब 31 मई तक जारी रखने का आदेश… “राज्य शासन ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिया निर्देश… कुछ छूटों के साथ बढ़ाई गई लॉक डाऊन की अवधि… जानिए पूरा आदेश…

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15 मई 2021, 14.55 hrs : छत्तीसगढ़ में संक्रमण के चलते राज्य शासन ने आगामी 31 मई तक लॉक डाऊन को बनाए रखने का आदेश जारी किया है ।  लॉकडाऊन के दौरान आवश्यक सामग्री, फल, सब्जियों के लिये छूट के भी निर्देश दिए गए हैं ।

पिछले 1 माह से प्रदेश में लॉक डाऊन है जिसके कारण लोगों को आवश्यक सामग्री समेत कई प्रकार की परेशानी हो रही है । इसलिए प्रदेश शासन ने सभी कलेक्टरों को स्थानीय स्थिति का आंकलन कर छूट देने का निर्देश दिया है ।

सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर को जारी किए गए आदेश में निर्देशित किया गया है कि 15 मई के बाद बढ़ाए जाने वाले लॉक डाऊन में संक्रमण के मामलों को देखते हुए कुछ छूट दी जा सकती है ।

सभी मामलों में जिले के कलेक्टर को यह छूट दी गई है कि क्या कोई विशेष छूट प्रदान करना है या नहीं । स्थानीय व्यापारी, सहयोगियों आदि के परामर्श से किया जा सकता है कि किनको छूट देनी है ।

यह भी कहा गया है कि कोई भी जिला निम्नलिखित छूट से अधिक छूट की अनुमति नहीं देगा । यह आदेश 31 मई, 2021 तक लागू होगा जिसमें कलेक्टर निर्णय के लिए सक्षम अधिकारी होंगे । इस आदेश के तहत सभी कलेक्टर स्थानीय स्तर पर उचित आदेश जारी करेंगे ।

कलेक्टर की अनुमति से 4 मई की छूट के बाद जो खोल सकते हैं :
1. सभी सरकारी श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल के लागू होने पर निजी निर्माण गतिविधियां
2. किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें खुलने के बावजूद होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा
3. मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें । यहां भी होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा
4. बैंक, डाकघर सभी ग्राहकों के लिए, लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक / शारीरिक दूरी के उपाय।
5. सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय। टोकन प्रणाली/ऑनलाइन प्रणाली लागू की जानी है (पिछले वर्ष की तरह)।
6. लोक सिलाई केंद्र / पसंद केंद्र।

प्रतिबंधों के साथ यह भी खोला जाना है :
1. स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं,लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं, या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन ।

वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं ।

कोई जिला क्षेत्र दुकानों के उद्घाटन या समापन को लागू नहीं करेगा

2. शाम 5 बजे तक थोक अनाज की दुकानों को अनुमति दी जाए।
3. ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट
4. रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति। भोजन के आर्डर रात 9 बजे तक लिए जा सकते हैं
5. लोड,अनलोड का कार्य थोक सब्जियों और फलों को उतारने का काम किसी भी समय रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच किया जा सकता है

जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद कभी नहीं ।
6. प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है
7. अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार

पूर्ण प्रतिबंध :
1. सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे । (सब्जी का थोक व्यपार)
2. होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है)
3. मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम
4. मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान
5. समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल
6.सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे
7. कोचिंग कक्षाएं
8. स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर) । सरकार के अनुसार परीक्षा की अनुमति दी जा सकती है
9. शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी)
10. तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31.05.2021 तक बंद रहेंगे
11. पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटी भोजनालयों की दुकानों की अनुमति नहीं है
12. सैलून / स्पा
13. सरकार में जनता की आवाजाही या उपस्थिति । कार्यालय, विशिष्ट आदेशों को छोड़कर। (रजिस्ट्री कार्यालय जो खोले जाएंगे)

* सभी दुकानें और प्रतिष्ठान प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 5.00 बजे के बाद बंद रहेंगे, रविवार को छोड़कर, और अगले कार्य दिवस पर खोलने की अपनी सामान्य अनुसूची के अनुसार खुलेंगे।

* उपरोक्त बी4 और बी5 को छोड़कर, शाम 5.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक रात्रि लॉकडाउन का पूर्ण प्रवर्तन होगा।

* हर रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध की होम डिलीवरी, पालतू जानवरों की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों और अन्य अनुमत सामानों की होम डिलीवरी और रविवार को सेवाओं की अनुमति दी जाएगी ।

रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के जिले उपरोक्त छूट प्रदान कर सकते हैं । अन्य जिले अपनी स्थानीय स्थितियों का आँकलन कर उक्त समूह के आधार पर निर्देशों के अनुरूप प्रारंभिक छूट दे सकते हैं।जिसके लिए कलेक्टर निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होंगे ।

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