अब रेलवे  स्टेशन पर भी अनिवार्य होगा कोरोना टेस्ट…. 72 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट लाने वाले को घर जाने की होगी अनुमति…

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रायपुर, 11 अप्रैल 2021, 18.15 hrs :  छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल यात्रियों हेतु कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है ।

इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है ।

निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में रेलयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले सभी ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी । रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये कोरोन जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होने पर उन्हें घर जाने की अनुमति होगी । घर पर उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगा ।

निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की कोरोना जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच रेलवे स्टेशन पर की जाएगी । कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन, कोविड केयर सेन्टर, अस्पताल में रखा जाएगा । रेलयात्रा में पॉजीटिव यात्री के कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ।

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